How to fill ITR Forms : आयकर रिटर्न यानी ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि अब नजदीक आ गई है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 23-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 तय की है।
अगर आप करदाता हैं और ITR दाखिल करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है यह जानना कि आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म सही है। गलत ITR फॉर्म भरने पर आपका ITR रिजेक्ट हो सकता है। आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
आयकर विभाग ने कुल इतने ITR फॉर्म जारी किए हैं
आयकर विभाग अलग-अलग तरह की आय के लिए अलग-अलग ITR फॉर्म जारी करता है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल सात ITR फॉर्म जारी किए हैं। आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना चाहिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी आय कहां से आ रही है। आपकी कुल आय कितनी है और आप किस श्रेणी में आते हैं, जैसे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), कंपनी आदि।
कौन भर सकता है ITR-1 फॉर्म
ITR-1 फॉर्म या सहज फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी कुल वार्षिक आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। यह आय वेतन, पेंशन या अन्य स्रोतों से हो सकती है। घर या प्रॉपर्टी से कमाई करने वाले भी यह फॉर्म भर सकते हैं। 5000 रुपये कमाने वाला किसान भी यह फॉर्म भर सकता है।
कौन नहीं भर सकता ITR-1 फॉर्म
एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, बिजनेस या अनलिस्टेड कंपनियों में निवेश से कमाई करने वाले, बिजनेसमैन, बिजनेस या प्रोफेशन से आय, HNI निवेशक और किसी कंपनी के डायरेक्टर ITR-1 फॉर्म भरने के पात्र नहीं हैं।
विदेशी भारतीय (NRI) और अनिवासी भारतीय (RNOR) भी इस फॉर्म को नहीं चुन सकते हैं। अगर आपको कैपिटल गेन्स है, तो आपको ITR-1 फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप सेक्शन 194N के तहत टैक्स कटौती का दावा करते हैं, तो आपको ITR-1 के बजाय ITR-2 या अन्य ITR फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा।
कौन भर सकता है ITR-2 फॉर्म – How to fill ITR Forms
अगर आपकी सालाना आय 50 लाख रुपये से ज्यादा है तो आप ITR-2 फॉर्म भर सकते हैं। शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन्स, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, खेती से 5000 रुपये से ज्यादा की इनकम, घुड़सवारी सट्टे, लॉटरी या कानूनी जुए से इनकम, किसी कंपनी में काम करने वाले या किसी कंपनी के डायरेक्टर ITR-2 फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो लोग ITR-1 फाइल करने के योग्य नहीं हैं, वे ITR-2 फाइल कर सकते हैं। विदेशी भारतीय भी कुछ शर्तों के तहत ITR-2 भर सकते हैं।
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किसके लिए है ITR-3 फॉर्म
ITR-3 फॉर्म वो लोग या HUF भर सकते हैं, जिनकी इनकम उनके बिजनेस या प्रोफेशन से आ रही है। ITR-2 से कमाई करने वाले भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अनलिस्टेड कंपनियों के शेयरों से कमाई करने वालों को भी यह फॉर्म भरना चाहिए। इसके साथ ही सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी आदि से इनकम है तो आप ITR फॉर्म-3 भर सकते हैं
कौन भर सकता है ITR-4 फॉर्म
ITR-4 फॉर्म उन करदाताओं के लिए बनाया गया है जिनकी आय कई स्रोतों से आती है। यह फॉर्म खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी आय की गणना आयकर अधिनियम की धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत निर्धारित आय अनुमान योजनाओं के आधार पर की जाती है।
ये योजनाएं छोटे व्यवसायों और पेशेवरों के लिए हैं जिनका टर्नओवर एक सीमा से कम है। नियमित वेतन या पेंशन से होने वाली आय को भी ITR-4 में दिखाया जा सकता है। इसे SUGAM फॉर्म भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इसमें अर्जित आय की कोई सीमा नहीं है।
ITR-5 फॉर्म How to fill ITR Forms
आपको पता होना चाहिए कि ITR-5 फॉर्म संस्थाओं के लिए है। जो संस्थाएं फर्म, LLP, AOP, BOI के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें ITR-5 फॉर्म भरना होगा।
ITR-6 फॉर्म
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, ITR 6 फॉर्म उन कंपनियों के लिए है जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 से संबंधित छूट का दावा नहीं कर रही हैं।
ITR-7 फॉर्म
कंपनियों सहित उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें केवल धारा 139(4A) या 139(4B) या 139(4C) या 139(4D) के तहत रिटर्न जमा करना आवश्यक है, उन्हें ITR-7 फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म राजनीतिक दलों, चिकित्सा संस्थानों, अस्पतालों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, फंड, समाचार एजेंसियों, वैज्ञानिक अनुसंधान संघों, व्यावसायिक ट्रस्टों आदि द्वारा भरा जाता है।
शून्य ITR
शून्य ITR फॉर्म एक प्रकार का ITR रिटर्न है, जिसे शून्य आयकर रिटर्न फाइलिंग कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए टैक्स स्लैब से बाहर है और फिर भी टैक्स रिटर्न फॉर्म भरता है, तो इसे शून्य ITR फाइलिंग माना जाता है।